बीएनएस धारा 92 – गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आने वाले अजन्मे बच्चे की मृत्यु का कारण बनना
जो कोई ऐसी परिस्थितियों में कोई कार्य करता है, कि यदि उसने मृत्यु कारित की तो वह गैर इरादतन हत्या का दोषी होगा, और ऐसे कार्य से किसी अजन्मे बच्चे की मृत्यु कारित करता है, तो उसे एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा। दस साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी देना होगा।
रेखांकनए, यह जानते हुए कि उससे एक गर्भवती महिला की मृत्यु होने की संभावना है, ऐसा कार्य करता है, जिससे यदि महिला की मृत्यु होती, तो वह गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता। स्त्री घायल तो होती है, पर मरती नहीं; लेकिन इससे उसके गर्भ में पल रहे एक अजन्मे बच्चे की मृत्यु हो जाती है। ए इस धारा में परिभाषित अपराध का दोषी है। बच्चों के विरुद्ध अपराध के बारे में

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