बीएनएस धारा 236 – घोषणा में दिया गया गलत बयान जो कानून द्वारा साक्ष्य के रूप में प्राप्य है
जो कोई भी, अपने द्वारा की गई या हस्ताक्षरित किसी भी घोषणा में, जो किसी न्यायालय या किसी लोक सेवक या अन्य व्यक्ति की घोषणा है, किसी भी तथ्य को साक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए कानून द्वारा बाध्य या अधिकृत है, कोई भी ऐसा बयान देता है जो गलत है, और जिसे वह या तो झूठ जानता है या विश्वास करता है या सच होने में विश्वास नहीं करता है, जिस उद्देश्य के लिए घोषणा की गई है या उपयोग किया जाता है, उसके किसी भी महत्वपूर्ण बिंदु को छूने पर उसी तरह से दंडित किया जाएगा जैसे कि उसने झूठा साक्ष्य दिया हो।

Important Links




