बीएनएस धारा 282 – जहाज का लापरवाही से नेविगेशन
जो कोई भी किसी जहाज को इतने उतावलेपन या लापरवाही से चलाएगा कि मानव जीवन को खतरे में डाल देगा, या किसी अन्य व्यक्ति को चोट या चोट पहुंचाने की संभावना होगी, उसे छह महीने तक की अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी। , या जुर्माना जो दस हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों से।

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