असहाय व्यक्ति की जरूरतों को पूरा करने और आपूर्ति करने के अनुबंध का उल्लंघन
जो कोई, किसी ऐसे व्यक्ति की देखभाल करने या उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक वैध अनुबंध से बंधा हुआ है, जो युवावस्था, या मानसिक बीमारी, या किसी बीमारी या शारीरिक कमजोरी के कारण, अपनी स्वयं की देखभाल करने में असहाय या असमर्थ है। सुरक्षा या अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, स्वेच्छा से ऐसा करने से चूक जाता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी जिसे तीन महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना जो पांच हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
Important Links
The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023
The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023
The Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023