बीएनएस धारा 216 क्या है | BNS Section 216 in Hindi

बीएनएस धारा 216 – लोक सेवक या शपथ या प्रतिज्ञान दिलाने के लिए अधिकृत व्यक्ति को शपथ या प्रतिज्ञान पर गलत बयान देना

जो कोई किसी लोक सेवक या कानून द्वारा ऐसी शपथ या प्रतिज्ञान दिलाने के लिए अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी विषय पर सत्य बयान करने के लिए शपथ या प्रतिज्ञान द्वारा कानूनी रूप से बाध्य किया जाता है, ऐसे लोक सेवक या पूर्वोक्त अन्य व्यक्ति को, इस बात को छूता हुआ देता है। विषय, कोई भी कथन जो झूठा है, और जिसे वह जानता है या झूठ मानता है या सच नहीं मानता है, उसे एक अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, और इसके लिए उत्तरदायी भी होगा। अच्छा।

BNS Section 216 in Hindi

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